रक्षा कर्मियों की विकलांगता पेंशन में बदलाव
मुख्य विषय:
- विकलांगता प्रतिशत की गणना का सरलीकरण: विकलांगता पेंशन का आंकलन करने के लिए, सरकार ने गणना के नियमों को सरल बनाया है।
विकलांगता प्रतिशत और पेंशन राशि के बीच संबंध - नया प्रावधान:
विकलांगता प्रतिशत (मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित) | पेंशन के लिए गणना का प्रतिशत |
---|---|
50% तक | 50% |
50% से अधिक और 75% तक | 75% |
75% से अधिक और 100% तक | 100% |
प्रमुख बिंदु:
- मेडिकल बोर्ड सिर्फ आंकलन करेगा: मेडिकल बोर्ड सिर्फ विकलांगता का प्रतिशत बताएगा, किसी भी तरह की राउंडिंग ऑफ (पूर्णांकन) नहीं करेगा।
- राउंडिंग ऑफ सिर्फ पेंशन अधिकारी करेंगे: आवश्यक राउंडिंग ऑफ सिर्फ पेंशन मंजूरी देने वाले अधिकारी करेंगे।
- सेवा में बने रहने पर लागू होने की शर्त: जो रक्षाकर्मी विकलांगता के बावजूद सेवा में बने रहते हैं, उनपर यह ब्रॉड-बैंडिंग सिर्फ तभी लागू होगी जब मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया उनका वास्तविक विकलांगता प्रतिशत 20% या उससे अधिक हो और वह विकलांगता जीवन भर के लिए हो।
ध्यान दें:
- यह बदलाव आधिकारिक पत्र जारी होने की तारीख से लागू है।
- अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह रहेंगी।
यह बदलाव रक्षाकर्मियों की विकलांगता पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
Ministry of Defence (Finance/Pension) vide their letter No. 10(07)/2016/Fin/Pen dated 21.09.2023.
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