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रक्षा कर्मियों की विकलांगता पेंशन में बदलाव



मुख्य विषय:

  • विकलांगता प्रतिशत की गणना का सरलीकरण: विकलांगता पेंशन का आंकलन करने के लिए, सरकार ने गणना के नियमों को सरल बनाया है।

विकलांगता प्रतिशत और पेंशन राशि के बीच संबंध - नया प्रावधान:

विकलांगता प्रतिशत (मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित)पेंशन के लिए गणना का प्रतिशत
50% तक50%
50% से अधिक और 75% तक75%
75% से अधिक और 100% तक100%

प्रमुख बिंदु:

  • मेडिकल बोर्ड सिर्फ आंकलन करेगा: मेडिकल बोर्ड सिर्फ विकलांगता का प्रतिशत बताएगा, किसी भी तरह की राउंडिंग ऑफ (पूर्णांकन) नहीं करेगा।
  • राउंडिंग ऑफ सिर्फ पेंशन अधिकारी करेंगे: आवश्यक राउंडिंग ऑफ सिर्फ पेंशन मंजूरी देने वाले अधिकारी करेंगे।
  • सेवा में बने रहने पर लागू होने की शर्त: जो रक्षाकर्मी विकलांगता के बावजूद सेवा में बने रहते हैं, उनपर यह ब्रॉड-बैंडिंग सिर्फ तभी लागू होगी जब मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया उनका वास्तविक विकलांगता प्रतिशत 20% या उससे अधिक हो और वह विकलांगता जीवन भर के लिए हो।

ध्यान दें:

  • यह बदलाव आधिकारिक पत्र जारी होने की तारीख से लागू है।
  • अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह रहेंगी।

यह बदलाव रक्षाकर्मियों की विकलांगता पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

Ministry of Defence (Finance/Pension) vide their letter No. 10(07)/2016/Fin/Pen dated 21.09.2023.

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